क्लेम और सर्विस

LIC डेथ क्लेम प्रक्रिया: क्लेम कैसे करें, ज़रूरी दस्तावेज़, सेटलमेंट में लगने वाला समय और क्लेम खारिज होने पर क्या करें

परिवार के लिए आसान, स्टेप बाय स्टेप गाइड: LIC को सूचना कैसे दें, कौन-से फॉर्म और दस्तावेज़ भेजें, अर्ली क्लेम में क्या अलग है, पैसा कितने दिन में आता है और अपील कैसे करें।

प्रकाशित: 10 मिनट में पढ़ेंLIC Premium Calculators Editorial Team
संक्षिप्त उत्तर

LIC डेथ क्लेम के लिए नॉमिनी सर्विसिंग ब्रांच को सूचना देता है, फिर क्लेम फॉर्म A (फॉर्म 3783), मृत्यु प्रमाणपत्र, मूल पॉलिसी बॉन्ड, कैंसिल चेक के साथ NEFT मैंडेट और अपना पहचान पत्र व PAN जमा करता है। अगर मृत्यु पॉलिसी शुरू होने या रिवाइवल के तीन साल के अंदर हुई है, तो अतिरिक्त मेडिकल और नियोक्ता फॉर्म लगते हैं। IRDAI के अनुसार फैसला 15 दिन में, जाँच हो तो 45 दिन में होना चाहिए।

LIC डेथ क्लेम प्रक्रिया के चार हिस्से हैं: LIC को सूचना देना, क्लेम फॉर्म और दस्तावेज़ जुटाना, उन्हें सर्विसिंग ब्रांच में जमा करना, और बैंक ट्रांसफर से रकम पाना। तीन साल से ज़्यादा पुरानी ज़्यादातर पॉलिसियों में यह मुख्य रूप से कागज़ी काम है। तीन साल के अंदर के क्लेम में LIC जाँच करती है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। हर चरण के लिए IRDAI ने साफ समय-सीमा तय की है।

हम जानते हैं कि ऐसे समय में फॉर्म भरना आसान नहीं होता। इस गाइड में हर स्टेप, दस्तावेज़, समय-सीमा, आपके क्लेम की रक्षा करने वाला कानून, और LIC के मना करने पर क्या करें, सब है। हम एक स्वतंत्र वेबसाइट हैं, LIC नहीं। अंतिम फैसला आपकी सर्विसिंग ब्रांच और पॉलिसी दस्तावेज़ का होता है।

स्टेप 1: LIC को सूचना दें (क्लेम इंटिमेशन)

जिस व्यक्ति को पैसा मिलना है (नॉमिनी, असाइनी, या नॉमिनी न हो तो कानूनी वारिस), वह पॉलिसी बॉन्ड पर लिखी सर्विसिंग ब्रांच को पत्र लिखे। इसमें दें:

  • पॉलिसी नंबर और मृतक का पूरा नाम;
  • मृत्यु की तारीख, जगह और कारण;
  • क्लेम करने वाले का नाम, रिश्ता और संपर्क विवरण।

अगर सर्विसिंग ब्रांच पता न हो, तो आमतौर पर कोई भी LIC ब्रांच सूचना लेकर आगे भेज देती है। LIC ऑनलाइन सेवाएँ बढ़ा रही है, इसलिए ऑनलाइन क्लेम इंटिमेशन की मौजूदा सुविधा LIC की आधिकारिक वेबसाइट पर देखें। इंतज़ार करने का कोई फायदा नहीं; ब्रांच आपके मामले के फॉर्म और ज़रूरी कागज़ों की सूची भेज देगी।

अगर मृतक के नाम कई LIC पॉलिसियाँ थीं, तो सबकी जानकारी एक ही पत्र में दें। हर पॉलिसी का क्लेम अलग से निपटाया जाता है।

स्टेप 2: फॉर्म और दस्तावेज़ जुटाएँ

क्या-क्या लगेगा, यह मुख्य रूप से इस पर निर्भर है कि क्लेम अर्ली (तीन साल के अंदर मृत्यु) है या नॉन-अर्ली।

दस्तावेज़ नॉन-अर्ली क्लेम अर्ली क्लेम (3 साल के अंदर)
क्लेम फॉर्म A, क्लेमकर्ता का बयान (फॉर्म 3783; 3+ साल चली पॉलिसी के लिए LIC 3783A भी बताती है) हाँ हाँ
मृत्यु रजिस्टर का प्रमाणित अंश (मृत्यु प्रमाणपत्र) हाँ हाँ
मूल पॉलिसी बॉन्ड, असाइनमेंट डीड हो तो वह भी हाँ हाँ
कैंसिल चेक या पासबुक कॉपी के साथ NEFT मैंडेट हाँ हाँ
क्लेमकर्ता का PAN, फोटो ID और पते का प्रमाण हाँ हाँ
मृतक की उम्र का प्रमाण, अगर उम्र एडमिट नहीं हुई थी लागू हो तो लागू हो तो
क्लेम फॉर्म B (फॉर्म 3784), अंतिम बीमारी में इलाज करने वाले डॉक्टर से नहीं हाँ
क्लेम फॉर्म B1 (फॉर्म 3816), अस्पताल से नहीं अस्पताल में इलाज हुआ हो तो
क्लेम फॉर्म C (फॉर्म 3785), अंतिम संस्कार में शामिल व्यक्ति से नहीं हाँ
क्लेम फॉर्म E (फॉर्म 3787), नियोक्ता का प्रमाणपत्र नहीं नौकरी करते थे तो
FIR, पोस्टमॉर्टम और पुलिस की अंतिम रिपोर्ट दुर्घटना या अप्राकृतिक मृत्यु हो तो दुर्घटना या अप्राकृतिक मृत्यु हो तो
हक का कानूनी प्रमाण (सक्सेशन सर्टिफिकेट आदि) वैध नॉमिनी न हो तो वैध नॉमिनी न हो तो

समय बचाने वाले सुझाव:

  • NEFT मैंडेट पर नाम और बैंक खाता क्लेमकर्ता से बिल्कुल मेल खाना चाहिए।
  • हर कागज़ की फोटोकॉपी रखें और जमा करने पर तारीख वाली पावती लें।
  • पॉलिसी बॉन्ड खो गया हो तो ब्रांच को बताएँ; क्लेम निपटाने से पहले आमतौर पर इंडेम्निटी बॉन्ड मांगा जाता है।

अर्ली और नॉन-अर्ली क्लेम

अर्ली क्लेम वह है जिसमें मृत्यु रिस्क शुरू होने, रिवाइवल, या राइडर जुड़ने की तारीख, जो भी बाद में हो, उससे तीन साल के अंदर होती है। LIC इन्हें नियमित जाँच वाले मामले मानती है। फील्ड अधिकारी अस्पताल के रिकॉर्ड, इलाज करने वाले डॉक्टर और मृत्यु की परिस्थितियाँ जाँच सकता है; इसी वजह से फॉर्म B, B1, C और E होते हैं।

अर्ली क्लेम का मतलब खारिज क्लेम नहीं है। ज़्यादातर का भुगतान होता है। जाँच बस यह देखती है कि प्रपोज़ल में दी गई सेहत और निजी जानकारी सही थी।

धारा 45: तीन साल की सुरक्षा

2015 में संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 क्लेम करने वाले परिवार के लिए सबसे अहम कानून है:

  • पॉलिसी जारी होने, रिस्क शुरू होने, रिवाइवल या राइडर, जो भी बाद में हो, उससे तीन साल बाद पॉलिसी पर किसी भी आधार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, धोखाधड़ी के आधार पर भी नहीं।
  • तीन साल के अंदर बीमा कंपनी धोखाधड़ी के आधार पर, या जीवन-प्रत्याशा से जुड़ा कोई अहम तथ्य गलत बताने या छिपाने के आधार पर सवाल उठा सकती है। उसे कारण लिखित में देने होते हैं।
  • अगर पॉलिसी धोखाधड़ी नहीं, बल्कि गलत जानकारी के आधार पर खारिज होती है, तो जमा प्रीमियम खारिज करने के 90 दिन के अंदर लौटाना होता है।
  • कोई तथ्य तभी अहम माना जाता है जब उसका रिस्क पर सीधा असर हो। बीमा कंपनी को दिखाना होता है कि उसे पता होता तो वह पॉलिसी जारी ही न करती।
  • धारा 45 LIC को उम्र का प्रमाण मांगने और उसके हिसाब से शर्तें बदलने से नहीं रोकती।

सेटलमेंट की समय-सीमा

चरण समय-सीमा
डेथ क्लेम पर फैसला, बिना जाँच क्लेम और ज़रूरी दस्तावेज़ मिलने के 15 दिन में
डेथ क्लेम पर फैसला, जाँच के साथ 45 दिन में
इससे ज़्यादा देरी बैंक रेट + 2% ब्याज
गलत जानकारी पर खारिज होने के बाद प्रीमियम वापसी 90 दिन में
बीमा कंपनी से शिकायत का जवाब 14 दिन में

ये समय-सीमाएँ पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा पर IRDAI के 5 सितंबर 2024 के मास्टर सर्कुलर पर आधारित हैं। घड़ी असल में तब चलती है जब LIC के पास सारे ज़रूरी कागज़ हों, इसलिए पूरे दस्तावेज़ सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं।

उदाहरण: नॉमिनी को कितनी रकम मिलेगी

सुरेश ने 35 साल की उम्र में न्यू एंडोमेंट 714 जैसी पॉलिसी ली: ₹10 लाख बीमा राशि और ₹50,918 सालाना प्रीमियम (हमारे कैलकुलेटर से; इस पर GST नहीं लगता, क्योंकि 22 सितंबर 2025 से व्यक्तिगत जीवन बीमा प्रीमियम GST-मुक्त हैं)। 9वें पॉलिसी साल के ग्रेस पीरियड में, उस साल का प्रीमियम भरने से पहले, उनकी मृत्यु हो जाती है। उन पर ₹1,50,000 का पॉलिसी लोन और अनुमानित ₹6,000 बकाया ब्याज था। बोनस ₹40 प्रति ₹1,000 सालाना माना गया है।

मद रकम
मृत्यु पर बीमा राशि (₹10 लाख या 7 × ₹50,918 में से ज़्यादा) ₹10,00,000
8 पूरे सालों का बोनस (₹40,000 सालाना) ₹3,20,000
कुल क्लेम ₹13,20,000
घटाएँ: पॉलिसी लोन और ब्याज − ₹1,56,000
घटाएँ: ग्रेस पीरियड का बकाया प्रीमियम − ₹50,918
नॉमिनी को शुद्ध भुगतान ₹11,13,082

पॉलिसी तीन साल से ज़्यादा चली, इसलिए यह नॉन-अर्ली क्लेम है और धारा 45 से सुरक्षित है। फाइनल एडिशनल बोनस लागू हो, तो वह अलग से मिलेगा। अगर सुरेश की मृत्यु दूसरे साल में होती और LIC बिना धोखाधड़ी वाली गलत जानकारी साबित कर देती, तो नॉमिनी को भरे गए दो प्रीमियम, यानी ₹1,01,836, 90 दिन में वापस मिलते। अपनी पॉलिसी के बोनस का अनुमान LIC बोनस कैलकुलेटर से लगाएँ, और लोन क्लेम को कैसे घटाता है, यह हमारी LIC पॉलिसी पर लोन गाइड में देखें।

क्लेम की रकम किन बातों पर निर्भर है

  • प्लान का प्रकार: न्यू टेक टर्म 954 जैसा शुद्ध टर्म प्लान मृत्यु पर बीमा राशि देता है, बोनस नहीं; एंडोमेंट प्लान में बोनस जुड़ता है।
  • राइडर: एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर दुर्घटना से मृत्यु पर, अपनी शर्तों के अनुसार, अतिरिक्त रकम देता है।
  • लैप्स पॉलिसी: प्रीमियम बंद हो चुके थे, तो सिर्फ पेड-अप वैल्यू (अगर बन चुकी थी) मिल सकती है।
  • आत्महत्या: ज़्यादातर मौजूदा LIC प्लान में, रिस्क शुरू होने या रिवाइवल के 12 महीने के अंदर आत्महत्या पर, भरे गए प्रीमियम का कम से कम 80%, या सरेंडर वैल्यू अगर ज़्यादा हो, मिलता है। अपनी पॉलिसी की एक्सक्लूज़न शर्त देखें।

नॉमिनी नहीं है, या नॉमिनी की मृत्यु हो चुकी है

अगर वैध नॉमिनेशन नहीं है, या नॉमिनी की मृत्यु पॉलिसीधारक से पहले हो गई थी, तो LIC पॉलिसीधारक के कानूनी वारिसों को भुगतान करती है। इसके लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट या हक का दूसरा प्रमाण देना पड़ता है, जिसमें समय लगता है। नॉमिनेशन अपडेट रखने की यही सबसे बड़ी वजह है; हमारी LIC नॉमिनी बदलना गाइड देखें। अगर व्यक्ति लापता है और मृत्यु की पुष्टि नहीं हुई, तो कानून आमतौर पर सात साल तक कोई खबर न मिलने के बाद ही मृत्यु मानता है, इसलिए तब तक प्रीमियम भरते रहें।

LIC डेथ क्लेम पर टैक्स

डेथ क्लेम आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 11 के साथ अनुसूची II (पहले धारा 10(10D)) के तहत पूरी तरह टैक्स-फ्री है। प्रीमियम की 10% सीमा और ₹5 लाख की सालाना प्रीमियम सीमा मैच्योरिटी रकम पर लागू होती हैं, डेथ क्लेम पर नहीं, इसलिए डेथ बेनिफिट पर TDS नहीं कटता।

क्लेम खारिज हो या देर हो तो क्या करें

  1. पत्र पढ़ें। खारिज करने के कारण लिखित में देने ज़रूरी हैं।
  2. LIC के अंदर अपील। LIC के ज़ोनल ऑफिसों और केंद्रीय कार्यालय में क्लेम्स डिस्प्यूट रिड्रेसल कमेटियाँ हैं, जिनमें एक रिटायर्ड जज भी होते हैं। पता खारिज करने वाले पत्र में दिया होता है।
  3. शिकायत अधिकारी। LIC के ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर से भी शिकायत कर सकते हैं; बीमा कंपनियों को 14 दिन में शिकायत सुलझानी होती है।
  4. IRDAI बीमा भरोसा। हल न हो, तो IRDAI के बीमा भरोसा पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें या IRDAI के टोल-फ्री नंबर 155255 पर कॉल करें।
  5. बीमा लोकपाल। ₹50 लाख तक के क्लेम में, LIC के खारिज करने के, या 30 दिन तक जवाब न आने के एक साल के अंदर बीमा लोकपाल के पास शिकायत करें। लोकपाल की सेवा मुफ्त है।
  6. उपभोक्ता आयोग या अदालत का रास्ता भी खुला है।

मुख्य बातें

  • पॉलिसी नंबर और मृत्यु की तारीख, जगह व कारण के साथ सर्विसिंग ब्रांच को जल्दी सूचना दें।
  • हर क्लेम में क्लेम फॉर्म A (3783), मृत्यु प्रमाणपत्र, पॉलिसी बॉन्ड, NEFT मैंडेट और क्लेमकर्ता का KYC लगता है।
  • तीन साल के अंदर मृत्यु अर्ली क्लेम है: जाँच और फॉर्म B, B1, C व E की उम्मीद रखें।
  • तीन साल बाद, धारा 45 के चलते पॉलिसी पर किसी भी आधार पर सवाल नहीं उठ सकता।
  • IRDAI की समय-सीमा: बिना जाँच 15 दिन, जाँच के साथ 45 दिन, और देरी पर ब्याज।
  • क्लेम खारिज हो तो LIC की रिव्यू कमेटी, फिर बीमा भरोसा या बीमा लोकपाल के पास जाएँ।
  • परिवार के लिए कवर काफी है या नहीं, यह LIC टर्म प्लान कैलकुलेटर से जाँचें।

ये कैलकुलेटर आज़माएँ

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

पॉलिसीधारक की मृत्यु की सूचना LIC को कौन दे?

नॉमिनी, असाइनी या नॉमिनेशन न हो तो कोई कानूनी वारिस, जितनी जल्दी हो सके सर्विसिंग ब्रांच को लिखित सूचना दे। इसमें पॉलिसी नंबर, मृतक का नाम, और मृत्यु की तारीख, जगह व कारण लिखें। सर्विसिंग ब्रांच सबसे अच्छी है, पर आमतौर पर दूसरी ब्रांच भी सूचना आगे भेज देती है।

LIC डेथ क्लेम के लिए कौन-सा फॉर्म भरना होता है?

मुख्य फॉर्म क्लेम फॉर्म A, यानी क्लेमकर्ता का बयान, फॉर्म 3783 है। LIC के FAQ के अनुसार तीन साल या उससे ज़्यादा चली पॉलिसी में फॉर्म 3783A इस्तेमाल हो सकता है। अर्ली क्लेम में डॉक्टर, अस्पताल, अंतिम संस्कार में शामिल व्यक्ति और नियोक्ता से क्लेम फॉर्म B (3784), B1 (3816), C (3785) और E (3787) भी लगते हैं।

LIC में अर्ली डेथ क्लेम क्या होता है?

जब मृत्यु रिस्क शुरू होने की तारीख, या रिवाइवल या राइडर जुड़ने की तारीख, जो भी बाद में हो, उससे तीन साल के अंदर होती है, तो क्लेम अर्ली कहलाता है। ऐसे क्लेम की नियमित जाँच होती है, इसलिए अतिरिक्त फॉर्म और मेडिकल रिकॉर्ड लगते हैं। यह शक की निशानी नहीं, सामान्य प्रक्रिया है।

LIC डेथ क्लेम का पैसा कितने दिन में मिलता है?

IRDAI के 2024 के मास्टर सर्कुलर के अनुसार, जाँच की ज़रूरत न हो तो बीमा कंपनी को 15 दिन में और जाँच हो तो 45 दिन में डेथ क्लेम पर फैसला करना होता है। इससे ज़्यादा देरी पर बैंक रेट से 2% ज़्यादा ब्याज देना पड़ता है। लंबी देरी की आम वजह अधूरे या बेमेल दस्तावेज़ होते हैं।

क्या तीन साल बाद LIC डेथ क्लेम खारिज कर सकती है?

2015 में संशोधित बीमा अधिनियम की धारा 45 के तहत पॉलिसी जारी होने, रिस्क शुरू होने, रिवाइवल या राइडर, जो भी बाद में हो, उसके तीन साल बाद पॉलिसी पर किसी भी आधार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। LIC उम्र का प्रमाण मांगकर शर्तें बदल सकती है, और लैप्स पॉलिसी पर क्लेम मना कर सकती है।

LIC डेथ क्लेम खारिज हो जाए तो क्या करें?

खारिज करने के पत्र में दिया गया कारण पढ़ें। पत्र में बताई गई LIC की ज़ोनल ऑफिस क्लेम्स डिस्प्यूट रिड्रेसल कमेटी में अपील करें, या LIC के शिकायत अधिकारी से शिकायत करें। इसके बाद IRDAI के बीमा भरोसा पोर्टल पर, या ₹50 लाख तक के क्लेम में एक साल के अंदर बीमा लोकपाल के पास जाएँ।

क्या LIC डेथ क्लेम की रकम पर टैक्स लगता है?

नहीं। बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर मिली रकम आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 11 के साथ अनुसूची II (पहले धारा 10(10D)) के तहत पूरी तरह टैक्स-फ्री है। मैच्योरिटी पर लागू प्रीमियम की 10% सीमा और ₹5 लाख की प्रीमियम सीमा डेथ क्लेम पर लागू नहीं होती।

अस्वीकरण: LIC प्रीमियम कैलकुलेटर एक स्वतंत्र वेबसाइट है। हमारा भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) से कोई संबंध या समर्थन नहीं है। सभी आंकड़े केवल अनुमान हैं; पॉलिसी लेने से पहले सही प्रीमियम और लाभ LIC या लाइसेंस प्राप्त एजेंट से ज़रूर पुष्टि करें।

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