क्लेम और सर्विस

LIC नॉमिनी बदलना: LIC पॉलिसी में नॉमिनी कैसे अपडेट करें, फॉर्म 3750 और बीमा अधिनियम की धारा 39 के नियम

फॉर्म 3750 से LIC पॉलिसी का नॉमिनी कैसे बदलें, किसे नॉमिनी बना सकते हैं, नाबालिग नॉमिनी के लिए अपॉइंटी कब ज़रूरी है, कितना खर्च आता है और असाइनमेंट से नॉमिनेशन क्यों रद्द होता है।

प्रकाशित: 10 मिनट में पढ़ेंLIC Premium Calculators Editorial Team
संक्षिप्त उत्तर

LIC पॉलिसी में नॉमिनी बदलने के लिए फॉर्म 3750 (नॉमिनेशन बदलने की सूचना) भरें, उस पर LIC रिकॉर्ड जैसे ही साइन करें, KYC लगाएँ और अपनी सर्विसिंग ब्रांच में जमा करें। LIC बदलाव दर्ज करके लिखित पावती देती है। मैच्योरिटी से पहले कभी भी नॉमिनी बदला जा सकता है। नाबालिग नॉमिनी के लिए किसी बालिग अपॉइंटी का नाम देना होता है, और फीस अधिकतम ₹100 है।

LIC नॉमिनी बदलना एक फॉर्म और एक ब्रांच विज़िट का काम है। आप फॉर्म 3750, यानी नॉमिनेशन बदलने की सूचना, भरते हैं, उस पर बिल्कुल LIC रिकॉर्ड जैसे साइन करते हैं और सर्विसिंग ब्रांच में जमा करते हैं। ब्रांच नया नॉमिनी दर्ज करके आपको लिखित पावती देती है। पॉलिसी मैच्योर होने से पहले यह काम कभी भी, जितनी बार ज़रूरत हो, किया जा सकता है।

इस गाइड में है: कौन नॉमिनी बन सकता है, बीमा अधिनियम की धारा 39, बेनिफिशियल नॉमिनी, अपॉइंटी, पूरी प्रक्रिया, फीस, और असाइनमेंट व नॉमिनेशन का फर्क। हम एक स्वतंत्र वेबसाइट हैं, LIC नहीं। आपकी पॉलिसी पर अंतिम फैसला सर्विसिंग ब्रांच का होता है।

नॉमिनी अपडेट रखना क्यों ज़रूरी है

पॉलिसी अवधि में आपकी मृत्यु होने पर LIC जिसे पैसा देती है, वही नॉमिनी है। अगर रिकॉर्ड में पुराना नाम है (जैसे माता-पिता जिनका निधन हो चुका, तलाक के बाद पूर्व पति/पत्नी, या कोई नाम ही नहीं), तो परिवार को क्लेम से पहले सक्सेशन सर्टिफिकेट या वारिस के कागज़ बनवाने पड़ सकते हैं। इसमें महीनों लग जाते हैं। सही नॉमिनी हो तो क्लेम सीधे सही व्यक्ति तक पहुँचता है। शादी, बच्चे का जन्म, तलाक या मौजूदा नॉमिनी की मृत्यु, इन मौकों पर नॉमिनेशन ज़रूर देखें।

LIC पॉलिसी में नॉमिनी कौन बन सकता है?

धारा 39 के अनुसार अपनी ज़िंदगी पर ली गई पॉलिसी का पॉलिसीधारक एक या एक से ज़्यादा लोगों को नॉमिनी बना सकता है। व्यवहार में:

  • नॉमिनी पति/पत्नी, बच्चे, माता-पिता, भाई-बहन या कोई भी व्यक्ति हो सकता है। परिवार से बाहर का नॉमिनी हो तो LIC रिश्ते के बारे में पूछ सकती है।
  • एक से ज़्यादा नॉमिनी रखे जा सकते हैं। अगर कोई आपसे पहले गुज़र जाए, तो बचे हुए नॉमिनी को रकम मिलती है।
  • नाबालिग भी नॉमिनी हो सकता है, पर साथ में अपॉइंटी का नाम देना चाहिए (नीचे देखें)।
  • बच्चे के नाम की पॉलिसी में आमतौर पर बच्चा बालिग होने पर, जब पॉलिसी उसके नाम हो जाती है, तब खुद नॉमिनेशन करता है।

बीमा अधिनियम की धारा 39, आसान भाषा में

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 39, जिसे बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 ने बदला, नॉमिनेशन के नियम तय करती है:

धारा 39 का नियम आपके लिए मतलब
मैच्योरिटी से पहले कभी भी नॉमिनेशन पॉलिसी लेते समय या बाद में नॉमिनी जोड़ सकते हैं
मैच्योरिटी से पहले बदलाव या रद्द करना बदलने के लिए फॉर्म 3750, रद्द करने के लिए फॉर्म 3751
बीमा कंपनी को लिखित सूचना जिस बदलाव की खबर LIC को नहीं, वह उस पर लागू नहीं, चाहे वसीयत में ही क्यों न लिखा हो
लिखित पावती LIC को लिखकर बताना होता है कि बदलाव दर्ज हो गया
फीस ली जा सकती है बदलाव और रद्द करने पर नियमों के तहत छोटी फीस
असाइनमेंट से नॉमिनेशन रद्द सिवाय लोन के लिए बीमा कंपनी या लेंडर को किए असाइनमेंट के
नॉमिनी की आपसे पहले मृत्यु नया नॉमिनी न बनाया हो तो रकम आपको या आपके वारिसों को
आपके बाद, पर भुगतान से पहले नॉमिनी की मृत्यु उस नॉमिनी का हिस्सा उसके अपने वारिसों को
लेनदारों के अधिकार नॉमिनेशन से किसी वैध लेनदार का हक खत्म नहीं होता
MWP एक्ट वाली पॉलिसी विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम, 1874 की धारा 6 वाली पॉलिसी पर धारा 39 लागू नहीं

बेनिफिशियल नॉमिनी: माता-पिता, पति/पत्नी और बच्चे

2015 से पहले अदालतें आमतौर पर नॉमिनी को सिर्फ “कलेक्टर” मानती थीं, जो रकम कानूनी वारिसों के लिए ट्रस्ट में रखता है। 2015 के संशोधन ने करीबी परिवार के लिए यह बदल दिया। अगर आप अपने माता-पिता, पति/पत्नी, बच्चों, या पति/पत्नी और बच्चों (या इनमें से किसी को) नॉमिनी बनाते हैं, तो वे रकम के बेनिफिशियल हकदार हैं, यानी उसे अपने पास रख सकते हैं, जब तक यह साबित न हो कि पॉलिसी पर आपके अपने हक की प्रकृति के कारण आप उन्हें यह हक दे ही नहीं सकते थे।

इस दायरे से बाहर का नॉमिनी, जैसे भाई या दोस्त, LIC से क्लेम तो लेगा, पर कानूनी वारिस उसके रकम रखने के हक को चुनौती दे सकते हैं। संशोधित धारा पर अदालतों की राय पूरी तरह एक जैसी नहीं रही, इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति ही रकम रखे, तो साथ में रजिस्टर्ड वसीयत पर भी विचार करें और कानूनी सलाह लें।

नाबालिग नॉमिनी के लिए अपॉइंटी

बच्चा क्लेम की वैध रसीद नहीं दे सकता। इसलिए नॉमिनी नाबालिग हो, तो आप किसी बालिग अपॉइंटी को नियुक्त करते हैं, जो नॉमिनी के 18 साल का होने से पहले आपकी मृत्यु होने पर रकम लेगा। ध्यान रखें:

  • अपॉइंटी बालिग होना चाहिए और सहमति के लिए नॉमिनेशन फॉर्म पर साइन करे।
  • ऐसा व्यक्ति चुनें जो पैसा बच्चे पर ही खर्च करे, आमतौर पर बच्चे के दूसरे माता या पिता, या कोई भरोसेमंद रिश्तेदार।
  • नॉमिनी 18 का होते ही अपॉइंटी की भूमिका खत्म हो जाती है। इसके लिए नया फॉर्म नहीं भरना पड़ता।
  • LIC के फॉर्म पेज पर नाबालिग नॉमिनी के लिए अलग नॉमिनेशन फॉर्म (फॉर्म 3265) भी है। आपके मामले में कौन-सा फॉर्म लगेगा, ब्रांच से पूछें।

नॉमिनी कैसे बदलें: स्टेप बाय स्टेप

  1. फॉर्म 3750 लें। LIC की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करें या किसी भी ब्रांच से लें।
  2. पॉलिसी विवरण भरें (पॉलिसी नंबर, पॉलिसी में दर्ज आपका नाम) और नए नॉमिनी का नाम, रिश्ता और उम्र या जन्मतिथि। नाबालिग नॉमिनी हो तो अपॉइंटी का विवरण और साइन भी।
  3. साइन बिल्कुल LIC रिकॉर्ड जैसा करें और जहाँ फॉर्म कहे, गवाह के साइन करवाएँ।
  4. KYC लगाएँ, जैसे PAN या आधार की स्व-प्रमाणित कॉपी। कुछ ब्रांच बदलाव का एंडोर्समेंट करने के लिए मूल पॉलिसी बॉन्ड भी मांगती हैं; कुछ अलग एंडोर्समेंट देती हैं।
  5. सर्विसिंग ब्रांच में जमा करें और लागू फीस भरें।
  6. लिखित पावती संभालकर रखें, और बाद में LIC कस्टमर पोर्टल या पॉलिसी स्टेटस में नया नॉमिनी जाँच लें।

नया नाम दिए बिना सिर्फ नॉमिनेशन रद्द करना हो, तो फॉर्म 3751 भरें। ऑनलाइन: LIC कस्टमर पोर्टल पर रजिस्टर्ड यूज़र नॉमिनी समेत पॉलिसी का विवरण देख सकते हैं। बदलाव खुद ऑनलाइन हो सकता है या नहीं, यह बदलता रहा है, इसलिए भरोसा करने से पहले LIC से मौजूदा सुविधा पक्की करें। “नॉमिनी हम अपडेट कर देंगे” कहने वाले किसी को भी पोर्टल पासवर्ड या OTP न दें।

LIC नॉमिनी बदलने की फीस

पॉलिसी खरीदते समय किया गया नॉमिनेशन मुफ्त है। बाद में बदलाव या रद्द करने को दर्ज करने के लिए 1 अप्रैल 2015 से लागू IRDAI दिशानिर्देश बीमा कंपनियों को अधिकतम ₹100, और इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी पॉलिसी पर अधिकतम ₹50 लेने की अनुमति देते हैं। इन दिशानिर्देशों के तहत नॉमिनेशन से जुड़ी कोई और फीस नहीं ली जा सकती। LIC की असली फीस पॉलिसी के हिसाब से हो सकती है, इसलिए ब्रांच में पूछ लें।

उदाहरण: नॉमिनी बदलना, नाबालिग नॉमिनी और पॉलिसी लोन

राहुल ने 35 साल की उम्र में न्यू एंडोमेंट 714 जैसी पॉलिसी ली: ₹10 लाख बीमा राशि, 20 साल की अवधि, सालाना प्रीमियम ₹50,918 (हमारे कैलकुलेटर से; इस पर GST नहीं है, क्योंकि 22 सितंबर 2025 से व्यक्तिगत जीवन बीमा प्रीमियम GST-मुक्त हैं)। शुरू में उसके पिता नॉमिनी थे।

शादी के कुछ साल बाद राहुल की बेटी होती है। वह फॉर्म 3750 भरकर 4 साल की बेटी को नॉमिनी और पत्नी को अपॉइंटी बनाता है, और फीस भरता है, जो ₹100 से ज़्यादा नहीं। 8वें साल में वह LIC से ₹1,00,000 का पॉलिसी लोन लेता है। यह लोन खुद बीमा कंपनी को असाइनमेंट से सुरक्षित है, इसलिए नॉमिनेशन रद्द नहीं होता; बस LIC का हक पहले आता है।

मान लीजिए राहुल की मृत्यु 10 पूरे पॉलिसी साल के बाद होती है, लोन और अनुमानित ₹4,000 का बकाया ब्याज बाकी है, और बोनस अनुमानित ₹40 प्रति ₹1,000 सालाना है:

मद रकम
मृत्यु पर बीमा राशि ₹10,00,000
10 साल का बोनस (₹40,000 सालाना) ₹4,00,000
कुल डेथ क्लेम ₹14,00,000
घटाएँ: पॉलिसी लोन − ₹1,00,000
घटाएँ: बकाया लोन ब्याज (अनुमानित) − ₹4,000
शुद्ध क्लेम ₹12,96,000

बेटी 14 साल की है, इसलिए LIC ₹12,96,000 पत्नी को अपॉइंटी के रूप में बेटी की ओर से देती है। पॉलिसीधारक की संतान होने से बेटी बेनिफिशियल नॉमिनी है। अगर राहुल ने होम लोन के लिए पॉलिसी किसी बैंक को एब्सोल्यूट असाइन की होती, तो नॉमिनेशन रद्द हो जाता, और बैंक के री-असाइन करने के बाद उसे नया नॉमिनेशन करना पड़ता। बोनस दरें हर साल घोषित होती हैं, इसलिए अपने आंकड़े LIC मैच्योरिटी कैलकुलेटर से जाँचें, और लोन कैसे काम करता है, यह हमारी LIC पॉलिसी पर लोन गाइड में पढ़ें।

असाइनमेंट और नॉमिनेशन में फर्क

लोग अक्सर दोनों को एक समझ लेते हैं, जबकि इनका काम बिल्कुल अलग है:

नॉमिनेशन (धारा 39) असाइनमेंट (धारा 38)
क्या करता है आपकी मृत्यु पर पैसा किसे मिले, यह तय करता है पॉलिसी पर आपके अधिकार किसी और को सौंपता है
पॉलिसी पर नियंत्रण आपका, यानी पॉलिसीधारक का असाइनी का, पूरी तरह (एब्सोल्यूट) या शर्त पूरी होने तक (कंडीशनल)
आम इस्तेमाल परिवार की सुरक्षा लोन की गारंटी, उपहार, या पति/पत्नी या बच्चे को शर्त के साथ हस्तांतरण
दूसरे पर असर — मौजूदा नॉमिनेशन रद्द, सिवाय बीमा कंपनी या लेंडर को लोन के लिए असाइनमेंट के
कैसे होता है फॉर्म 3750 से या पॉलिसी लेते समय पॉलिसी पर एंडोर्समेंट या अलग डीड, जिसकी सूचना LIC को दी जाए

LIC के फॉर्म पेज पर पत्नी या करीबी रिश्तेदार के नाम कंडीशनल असाइनमेंट के फॉर्म (फॉर्म 3837 और 3838) हैं। एब्सोल्यूट असाइनमेंट के बाद क्लेम और सरेंडर वैल्यू जैसे फैसले असाइनी लेता है, आप नहीं। पॉलिसी वापस आपके नाम री-असाइन होने के बाद नया नॉमिनेशन दर्ज करवाएँ।

इन गलतियों से बचें

  • सिर्फ वसीयत पर भरोसा। भुगतान से पहले बदलाव की सूचना न मिली हो, तो LIC रिकॉर्ड वाले नॉमिनी को ही पैसा देती है।
  • नाबालिग नॉमिनी के लिए अपॉइंटी भूल जाना, या शादी, तलाक या नॉमिनी की मृत्यु के बाद अपडेट न करना।
  • फॉर्म 3750 पर साइन का मेल न खाना, जिससे क्वेरी और देरी होती है।

वक्त आने पर, नॉमिनी सही हो तो परिवार का क्लेम कहीं आसान होता है। नॉमिनी को क्या-क्या करना होगा, यह हमारी LIC डेथ क्लेम प्रक्रिया गाइड में है, और जिन लोगों को आप नॉमिनी बना रहे हैं उनके लिए कवर काफी है या नहीं, यह LIC टर्म प्लान कैलकुलेटर से जाँचें।

मुख्य बातें

  • नॉमिनी बदलने के लिए फॉर्म 3750 और रद्द करने के लिए फॉर्म 3751; दोनों सर्विसिंग ब्रांच में जमा करें।
  • मैच्योरिटी से पहले नॉमिनी कितनी भी बार बदला जा सकता है, और LIC को हर बदलाव की लिखित पावती देनी होती है।
  • संशोधित धारा 39 के तहत नॉमिनी बने माता-पिता, पति/पत्नी और बच्चे बेनिफिशियल नॉमिनी हैं।
  • नाबालिग नॉमिनी के लिए किसी बालिग अपॉइंटी का होना और उसका साइन ज़रूरी है।
  • IRDAI दिशानिर्देशों के तहत बदलाव की फीस छोटी है: अधिकतम ₹100 (ई-पॉलिसी पर ₹50)।
  • एब्सोल्यूट असाइनमेंट से नॉमिनेशन रद्द हो जाता है; LIC से लिया पॉलिसी लोन ऐसा नहीं करता।
  • बच्चे के भविष्य के लिए प्लान की तुलना LIC चाइल्ड प्लान कैलकुलेटर से करें।

ये कैलकुलेटर आज़माएँ

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

LIC में नॉमिनी बदलने के लिए कौन-सा फॉर्म भरना होता है?

नॉमिनी बदलने के लिए फॉर्म 3750 (नॉमिनेशन बदलने की सूचना) भरा जाता है। अगर नया नाम दिए बिना सिर्फ नॉमिनेशन रद्द करना है, तो फॉर्म 3751 है। दोनों LIC की वेबसाइट के डाउनलोड फॉर्म पेज पर और ब्रांच में मिलते हैं। भरा हुआ फॉर्म सर्विसिंग ब्रांच में जमा करें और लिखित पावती लें।

क्या LIC नॉमिनी ऑनलाइन बदला जा सकता है?

ऑनलाइन आप नॉमिनी का विवरण देख सकते हैं और फॉर्म 3750 डाउनलोड कर सकते हैं, पर बदलाव पूरी तरह ऑनलाइन हो पाएगा या नहीं, यह समय-समय पर और पॉलिसी के हिसाब से बदलता रहा है। ज़्यादातर लोग साइन किया फॉर्म ब्रांच में ही जमा करते हैं। LIC के आधिकारिक पोर्टल या ब्रांच से मौजूदा सुविधा पता कर लें।

LIC पॉलिसी में नॉमिनी कितनी बार बदल सकते हैं?

कोई तय सीमा नहीं है। धारा 39 के तहत पॉलिसी मैच्योर होने से पहले कभी भी नॉमिनेशन बदला या रद्द किया जा सकता है। LIC के दर्ज करते ही नया नॉमिनेशन पुराने की जगह ले लेता है। हर बदलाव पर छोटी-सी फीस लग सकती है, इसलिए ब्रांच से पूछ लें।

LIC नॉमिनी बदलने की फीस कितनी है?

पॉलिसी लेते समय नॉमिनेशन मुफ्त होता है। बाद में बदलाव या रद्द करने को दर्ज करने के लिए अप्रैल 2015 से लागू IRDAI दिशानिर्देश बीमा कंपनियों को अधिकतम ₹100, और इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी पॉलिसी पर अधिकतम ₹50 लेने की अनुमति देते हैं। LIC की मौजूदा फीस अपनी ब्रांच से पक्की कर लें।

क्या नाबालिग को LIC पॉलिसी में नॉमिनी बना सकते हैं?

हाँ। नॉमिनी नाबालिग हो तो किसी बालिग व्यक्ति को अपॉइंटी बनाएँ, जो बच्चे के नाबालिग रहते आपकी मृत्यु होने पर उसकी ओर से क्लेम की रकम लेगा। अपॉइंटी फॉर्म पर साइन करके सहमति देता है। नॉमिनी के 18 साल का होते ही अपॉइंटी की भूमिका अपने-आप खत्म हो जाती है।

क्या नॉमिनी को कानूनी वारिसों से पहले पैसा मिलता है?

LIC क्लेम की रकम हमेशा नॉमिनी को देती है। 2015 के संशोधन के बाद, अगर नॉमिनी आपके माता-पिता, पति/पत्नी या बच्चे हैं, तो वे बेनिफिशियल नॉमिनी हैं और रकम अपने पास रख सकते हैं। दूसरे नॉमिनी को रकम वारिसों के लिए रखनी पड़ सकती है। अदालतों की राय एक जैसी नहीं रही, इसलिए विवाद में कानूनी सलाह लें।

पॉलिसी असाइन करने के बाद क्या नॉमिनी बदल सकते हैं?

किसी बैंक या दूसरे व्यक्ति को एब्सोल्यूट असाइनमेंट करने पर नॉमिनेशन रद्द हो जाता है और पॉलिसी पर नियंत्रण असाइनी का होता है, इसलिए री-असाइनमेंट तक आप नॉमिनी नहीं बना सकते। LIC से लिए पॉलिसी लोन से नॉमिनेशन रद्द नहीं होता; सिर्फ लोन की रकम तक LIC का हक पहले आता है।

अस्वीकरण: LIC प्रीमियम कैलकुलेटर एक स्वतंत्र वेबसाइट है। हमारा भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) से कोई संबंध या समर्थन नहीं है। सभी आंकड़े केवल अनुमान हैं; पॉलिसी लेने से पहले सही प्रीमियम और लाभ LIC या लाइसेंस प्राप्त एजेंट से ज़रूर पुष्टि करें।

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